लखनऊ : अगर आप बीटीसी के छात्र हैं तो आप के लिए है ये अच्छी ख़बर
अगर आप बीटीसी के छात्र हैं और प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा एक विषय में पास नहीं कर सके हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच का एक आदेश बीटीसी के 62542 छात्रों को बड़ी राहत का सबब बना है।
अगर आप बीटीसी के छात्र हैं और प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा एक विषय में पास नहीं कर सके हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच का एक आदेश बीटीसी के 62542 छात्रों को बड़ी राहत का सबब बना है। कोर्ट ने सरकार को चौथे सेमेस्टर की आगामी परीक्षा स्थगित करने पर विचार करने का निर्देश दिया है जिससे कि जो छात्र बैक पेपर देना चहते हैं वो उस परीक्षा में हिस्सा ले सके।
इम्तेहान मार्च 2020 में आयोजित करने की बात कही गयी
आखिर ये मामला अदालत की चौखट तक क्यों पूछा? याचिकाकर्ता में से कुछ पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा पास नहीं कर सके। इसके बावजूद वो सभी छात्र बैक पेपर में बैठ सकते थे जिसके कारण उन्हें आगे के सेमेस्टर में पढन्द की इजाज़त दे दी जाती है।जिसके बाद पहले थर्ड सेमेस्टर का इम्तेहान मार्च 2020 में आयोजित करने की बात कही गयी।
कोर्ट का आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक करे –
Order D.Le.Ed 2018 Batch for appearing in IV semester examination
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लेकिन कोविड 19 के चलते इम्तेहान नहीं हो सका। जिसके बाद परीक्षा प्राधिकरण ने बची परीक्षा आयोजित करने के लिए नई तारीखों का एलान किया जाता है। नई तारीख में ये भी कहा जाता है कि चौथा सेमेस्टर केवल उनको उम्मीदवारों के लिए है जिन्हें शासनादेश दिनांक 16.09.2020 के मद्देनजर पदोन्नत करने की अनुमति दी गई है। लिहाज़ा कुछ छात्रों ने बिना छात्रों को पिछले सेमेस्टर के बैक पेपर क्लिसी किये चौथें सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई को चुनौती दे डाली।
चौथे सेमेस्टर परीक्षा को स्थगित करने पर विचार करने का कहा है
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमित भदौरिया का हाई कोर्ट में तर्क था की नियमों के मुताबिक, याचिकाकर्ता मार्च 2020 में ही अपना बैक पेपर देने के बाद थर्ड सेमेस्टर परीक्षा देने के हकदार थे। तो साथ में याचिकाकर्ताओं ने तीसरे और चौथे सेमेस्टर के लिए नियमानुसार पाठन भी किया है। अधिवक्ता अमित भदौरिया की तमाम दलीलों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने 09.11.2020 से 11.11.2020 से होने वाली चौथे सेमेस्टर परीक्षा को स्थगित करने पर विचार करने का कहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी छात्रों को राहत
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पक्षों की दलीलों पर विचार किया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ता मार्च 2020 में ही अपना बैक पेपर देने के बाद थर्ड सेमेस्टर परीक्षा देने के हकदार थे इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने तीसरे और चौथे सेमेस्टर के लिए अपनी कक्षाओं में भाग लिया है।माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को 09.11.2020 से 11.11.2020 से होने वाली चौथे सेमेस्टर परीक्षा को स्थगित करने पर विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कह है कि चौथे सेमेस्टर की परीक्षा उत्तरदाताओं द्वारा एक सप्ताह के लिए स्थगित करने पर विचार करना चाहिए।
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