कौशाम्बी : जिलाधिकारी ने की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा
योजना का व्यापक प्रचार.प्रसार कर पात्र लोगों को चयनित करते हुए कार्यक्रम को आयोजित कराये जाने के दिये निर्देश
कौशाम्बी जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभार्थियों के चयन तथा सामूहिक विवाह आयोजन की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों तथा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायतों द्वारा जोड़ों का चयन कर उसकी सूची एवं अभिलेख जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के जरूरतमंद निराश्रित निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या विधवा परित्येक्ता तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
मतदाता पहचान पत्र मनरेगा जॉब कार्ड व आधार कार्ड मान्य होंगे
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो कन्या के अभिभावक निराश्रित तथा जरूरतमंद हों आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिये पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिविर्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड जन्म प्रमाण पत्र मतदाता पहचान पत्र मनरेगा जॉब कार्ड व आधार कार्ड मान्य होंगे
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कन्या जो स्वयं दिब्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह बिधवा परितेक्ता तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह विवाह हेतु निराश्रित कन्या विधवा महिला की पुत्री दिब्यांगजन अभिभावक की पुत्री ऐसी कन्या जो स्वयं दिब्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
इस योजना के अन्तर्गत विवाह करने वाली कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि के रूप में 35000 ;पैंतिस हजार रूपये कन्या के खाते में अंतरित की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री ;कपडे़ विछिया पायल 07 वर्तन हेतु 10000 ;दस हजार रुपये व्यय किये जायेंगे 6000 रूपये प्रति जोड़े विवाह समारोह में खर्च किये जोयेंगे। इस प्रकार से एक जोड़े पर कुल 51000 ;इक्यावन हजार रूपये खर्च किये जाने की व्यवस्था हैं।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी तथा अन्य संबन्धित अधिकारियों को इस योजना का व्यापक प्रचार.प्रसार कराये जाने के लिए कहा है जिससे कि गरीब लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। बैठक में तीनों तहसीलों के उपजिलधिकारीगण सभी खण्ड विकास अधिकारीगण अधिशासी अधिकारी नगर पंचायतों सहित अन्य अधिकारी एंव कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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