हाथरस : जिस खेत में हुई थी घटना अब उस खेत के मालिक ने कहीं ये बात

हाथरस जिस खेत पर पीड़िता के साथ घटना हुई थी। उस खेत के स्वामी ने भी इस मामले में सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। खेत स्वामी छोटू के भाई सोम सिंह का कहना है कि इस घटना के बाद बाजरे की फसल में पुलिस ने पानी नहीं लगाने दिया।

हाथरस जिस खेत पर पीड़िता के साथ घटना हुई थी। उस खेत के स्वामी ने भी इस मामले में सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। खेत स्वामी छोटू के भाई सोम सिंह का कहना है कि इस घटना के बाद बाजरे की फसल में पुलिस ने पानी नहीं लगाने दिया।

पुलिस काफी दिन तक सबूत होने की बात कहती रही, जिससे फसल की सिंचाई नहीं हो पाई। जांच के बाद अब सीबीआई ने कहा है कि अब फसल काट सकते हो, लेकिन फसल टूट गई है। दाना भी नही है। उनको कम से कम 50 हजार का नुकसान हुआ है। लिहाजा उनको भी मुआवजा दिया जाए। हमारी बाजरे की छह महीने की फसल है। हम खेती और पशुओं के भरोसे पर ही रहते हैं। ऐसे में हमें नुकसान हुआ है। हमारी सरकार मदद करे।

वाईट सोम सिंह -खेत मालिक

आपको बता दें कि हाथरस मामले में पीड़िता की बॉडी का अन्तिम संस्कार रात में ही करने जैसी घटना दोबारा न हो इलसिए  हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक आदेश जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस कथित गैंगरेप मामले में जान गंवाने वाली लड़की के शव को प्रशासन की ओर से देर रात जलाए जाने की घटना को मृतका और उसके परिवार के लोगों के मानवाधिकार का उल्लंघन करार देते हुए जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

पीठ ने मंगलवार को सुनाए गए आदेश में सरकार को हाथरस जैसे मामलों में शवों के अंतिम संस्कार के सिलसिले में नियम तय करने के निर्देश भी दिए हैं। पीड़ित परिवार ने सोमवार को पीठ के समक्ष हाजिर होकर आरोप लगाया था कि प्रशासन ने उनकी बेटी के शव का अंतिम संस्कार उनकी मर्जी के बगैर आधी रात के बाद करवा दिया। इससे पहले उन्हें अपनी बेटी के शव को अंतिम दर्शन के लिए घर तक नहीं लाने दिया गया।

 

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