इलाहाबाद हाईकोर्ट– यूपी में योगी सरकार द्वारा की जा रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक…
हाईकोर्ट ने अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयों पर एक महीने की रोक लगाई - एक महीने तक नहीं हो सकेगी ध्वस्तीकरण की कार्रवा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट– यूपी में योगी सरकार द्वारा की जा रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक
– हाईकोर्ट ने अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयों पर एक महीने की रोक लगाई
– एक महीने तक नहीं हो सकेगी ध्वस्तीकरण की कार्रवा
– हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेट्री, सभी जिलों के डीएम और विकास प्राधिकरणों के वीसी को आदेश पर अमल करने को कहा
– तीस दिन के बाद ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने वालों को ही मिलेगा लाभ
– जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज मित्तल की डिवीजन बेंच से जारी हुआ आदेश
– यूपी के कई शहरों में माफियाओं के खिलाफ चल रहा है अभियान
– हाईकोर्ट से पूरे यूपी के लिए सामान्य आदेश जारी किया है
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