यूपी सरकार को इस मामले में हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

The UP Khabar

लखनऊ : लखनऊ में सीएए के विरोध-प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के सार्वजनिक स्थानों से पोस्टर हटाने के लिए योगी सरकार को 10 अप्रैल तक की मोहलत मिल गई है।

मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की पीठ ने यह राहत सोमवार को दाखिल राज्य सरकार की अर्जी पर दी है। जिसमें अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए सुप्रीमकोर्ट में लंबित अपील का हवाला देकर अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की गई थी।

पीठ ने इससे पूर्व 9 मार्च को राज्य सरकार को पोस्टर हटा लेने और 16 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट महानिबंधक के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी।

सर्वोच्च अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए वृहदपीठ को संदर्भित कर दिया है। यूपी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
चीफ़ जस्टिस की बेंच ने दिया 3 हफ़्ते का वक़्त। कम्प्लॉयन्स रिपोर्ट दाख़िल करने के लिए 10 अप्रैल का वक़्त दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने का हवाला देने।

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