दिल्ली: पूर्व मंत्री गायत्री की जमानत याचिका, आज होगा फैसला

रेप के आरोपी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत देने

रेप के आरोपी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है। अब इस मामले में कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर प्रजापति को दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी।

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न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसवी राजू और प्रजापति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

प्रजापति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री था। उस पर आरोप है कि अन्य लोगों के साथ उसने एक महिला से दुष्कर्म किया और उसकी नाबालिग बेटी से भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई शुरू होते ही राजू ने प्रजापति की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी और कहा कि मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि उसका इलाज जेल में भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रजापति कई महीने से जेल में है और उसका स्वास्थ्य स्थिर है।

बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश मेडिकल ग्राउंड के आधार पर पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को मिली अंतरिम जमानत पर स्टे लगाया था। सामूहिक दुष्कर्म तथा पॉक्सो के मामले में जेल में बंद प्रजापति को दो महीने की अंतरिम बेल मिली थी।

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