कल से देश भर में शुरू हो जाएगी ये सुविधा, आप भी जान लें…
नए दिशा-निर्देशों की मुख्य बातें
कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर 2020 से जिन गतिविधियों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को फिर से खोलने की अनुमति होगी जिनमें दर्शकों के बैठने की क्षमता अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही होगी। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी।
सिनेमाघरों में बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके लिए एक कुर्सी छोड़ कर बैठने की व्यवस्था की जायेगी. खाली कुर्सियों को अलग से चिह्नित किया जायेगा. दर्शकों को सिनेमाघरों में हर समय मास्क और फेस शील्ड अनिवार्य होगा. साथ ही पास में सैनिटाइजर रखना भी जरूरी होगा.
सिनेमाघरों में एक शो खत्म होने के बाद पूरे हॉल को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा. उसके बाद दूसरा शो शुरू किया जायेगा. वहीं, सिंगल स्क्रीनवाले सिनेमाघरों में टिकटों की बुकिंग के लिए खिड़कियों की संख्या ज्यादा रखना होगा. वहीं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा दिया जायेगा.
सिनेमाघरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही एयर कंडीशनर का तापमान भी 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए. वहीं, फिल्म के मध्यांतर और समाप्ति पर लोगों के प्रवेश और बाहर जाने के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था करना आवश्यक होगा.
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