लखनऊ : हाइकोर्ट में हाथरस कांड पर सुनवाई हुई, न्यायाधीशों ने सुनी दोनों पक्षों की बात
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में हाथरस में 19 साल की दलित युवती के साथ कथित
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में हाथरस में 19 साल की दलित युवती के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और मौत के मामले की सुनवाई सोमवार को दोपहर बाद शुरू हुई। इस दौरान पीडि़ता के परिजन अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। जहां हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। वहीं तलब अधिकारियो ने कोर्ट से अगली तारीख की मांग की। जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को मुकर्रर की गई है।
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पीडि़त पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा ने बताया कि कोर्ट ने मामले को खुद संज्ञान में लिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जांच के बाद ही केस ट्रांसफर होगा। पीडि़त परिवार ने कोर्ट से कहा कि बिना अनुमति के शव का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार को चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। पीडि़त परिवार ने कहा कि अंतिम संस्कार उनकी बेटी का हुआ या नहीं इसकी जानकारी भी नहीं है।
गौरतलब है कि गत 14 सितंबर को हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र में 19 साल की एक दलित लड़की से अगड़ी जाति के चार युवकों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया था। इस घटना के बाद हालत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था जहां गत 29 सितंबर को उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर जबरदस्त हमला बोला था।
डीएम ने कहा कि अंतिम संस्कार का फैसला सरकार का नहीं मेरा था
हाईकोर्ट में इस मामले में तलब डीएम ने कहा कि अंतिम संस्कार का फैसला सरकार का नहीं मेरा था। बता दें कि न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हाथरस को घटना के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए 12 अक्टूबर को अदालत में तलब किया था।
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