प्रयागराज : हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका पर दिया बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम समेत अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस से मुक्त कर दिया है। यह आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम समेत अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस से मुक्त कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया है। नदेसर निवासी राजकुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि याची की संपत्ति पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप ही नहीं किया गया है।

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ऐसे में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोर्ट ने याची की संपत्ति पर कब्जे में दखल देने पर रोक लगाई है। इस आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए यह अवमानना याचिका दाखिल की गई थी।कोर्ट ने कहा कि डीएम ने हलफनामा दाखिल कर साफतौर पर कहा है कि याची की संपत्ति में हस्तक्षेप ही नहीं किया गया है तो याचिका लंबित रखने का औचित्य नहीं है। अवमानना नोटिस के मामले में डीएम कौशलराज शर्मा, नगर आयुक्त गौरांग राठी, अपर नगर अधिकारी डीडी वर्मा, वीडीए उपाध्यक्ष राहुल पांडेय एवं अधिशासी अधिकारी कैंटोनमेंट बोर्ड को अवमानना नोटिस से मुक्त करते हुए उनके खिलाफ याचिका निस्तारित कर दी है।

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