मथुरा – श्री कृष्ण जन्म भूमि के स्वामित्व को लेकर जिला जज ने सुनाया…
मथुरा – श्री कृष्ण जन्म भूमि के स्वामित्व को लेकर जिला जज की अदालत में करीब 2 घंटे तक सुनवाई चली ,फैसले को सुरक्षित रखते हुए जिला जज साधना रानी ठाकुर ने याचिका स्वीकार या खारिज पर सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख दे दी है।
अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने बताया कि जिला जज साधना रानी ठाकुर ने करीब 2 घंटे तक उनकी दलीलों को सुना ।साथ ही लोअर कोर्ट में खारिज हुई याचिका के दस्तावेज भी मंगवाए ।मामले की सुनवाई के लिए जिला जिला जज साधना रानी ठाकुर ने 16 अक्टूबर की तारीख दे दी है। 16 अक्टूबर को देखना होगा कि जिला जज की अदालत याचिका को स्वीकार करती है या खारिज ।
जिला जज की कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ,हरिशंकर जैन ,विष्णु शंकर जैन ,करुणेश शुक्ला आदि मौजूद रहे ।
आपको बताते चलें कि 25 सितंबर को वाद भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट, मौजा मथुरा बाजार शहर की ओर से उनकी अंतरंग सखी के रूप में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य भक्तों ने वाद दाखिल किया था,
जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग की थी ।साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग थी ।सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल किया था । लेकिन इस अदालत के जज छुट्टी पर होने के चलते इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया था,30 सितंबर को फास्ट ट्रेक कोर्ट एडीजे सेकंड न्यायालय में पहुंचकर याचिकाकर्ताओ ने अपना पक्ष रखा. कोर्ट ने अपने फैसले में याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा था कि –
पूरे विश्व में भगवान श्रीकृष्ण के असंख्य भक्त और श्रद्धालु हैं। यदि इसी तरह हर भक्त और श्रद्धालु को याचिका दायर करने की छूट दी गई तो न्यायिक और सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। स्वीकृत रूप से याचिकाकर्ता न तो डिक्री के पक्षकार के रूप में हैं, न ट्रस्टी हैं। मात्र भक्त होने के आधार पर याचिकाकर्ताओं को अनुमति देना न्यायोचित नहीं है।
सुनवाई की 16 तारीख मिलते ही अधिवक्ता याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री ने कहा कि न्यायालय पर हमें पूर्ण भरोसा है ।इसीलिए हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है ।
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