लखनऊ : भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज, दो में एक महिला

एक वरिष्ठ पत्रकार के आवासीय प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे भूमाफिया मुकेश शुक्ला और ऊषा

एक वरिष्ठ पत्रकार के आवासीय प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे भूमाफिया मुकेश शुक्ला और ऊषा श्रीवास्तव के खिलाफ इन्दिरा नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इन्दिरा नगर थाना की तकरोही पुलिस चौकी के अंतर्गत बुद्ध विहार कालोनी अमरई गांव में पत्रकार त्रिपाठी का दो हजार वर्ग फुट का एक प्लाट है। इसे उन्होंने मार्च 2004 में अपने छोटे पुत्र शेखर के नाम खरीदा था। इसमें बाउंड्री बनाकर एक कमरा बनाया था तथा उनका कब्जा बरकरार है। 2004 से अब तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ था।

पिछले दो-तीन महीनों से एक दलाल इस प्लाट को अपना बताकर बेचने का प्रयास कर रहा था। जानकारी मिलने पर श्री त्रिपाठी ने दीवार पर अपना नाम व मोबाइल नंबर लिखवा दिया। 27 अगस्त को इन्दिरा नगर के थानाध्यक्ष को जालसाजी व धोखाधड़ी की सम्भावना व्यक्त करते हुए प्रार्थनापत्र भी दिया था। पुलिस सक्रिय हुई तो  बाराबंकी का मूल निवासी मुकेश कुमार शुक्ला नाम का भूमाफिया सामने आया और खुद को वकील बताया। वह एक महिला डॉ ऊषा श्रीवास्तव के नाम की रजिस्ट्री का हवाला देकर कहने लगा उसने प्लाट खरीद लिया है। उसने यह भी दावा किया कि वह 16 वर्षों से काबिज है। उसने अपनी आयु 30 साल बताया।

कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका जालसाजों का गिरोह  
पुलिस ने कहा 16 साल पहले वह मात्र 14 साल का नाबालिग था तो बात बनाने लगा। उसने कहा ऊषा श्रीवास्तव उसकी मुवक्किल हैं, कभी कहता उसने अग्रीमेंट कराया है तो कभी कहता रजिस्ट्री करवा लिया है। फिर मुखतार आम होने का दावा करने लगा। अन्त में कहने लगा कि वह ऊषा श्रीवास्तव का वारिस है। लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। उसकी सिफारिश में मनोज कुमार शुक्ला नाम का एक छुटभैया नेता भी आया था।

प्लाट पर जबरन कब्जा करने की भी कोशिश की
अंतत: 12 सितम्बर को इन्दिरा नगर पुलिस ने मुकेश कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 107-116 की कार्यवाही कर दिया। 10 अक्टूबर-20 को भूमाफिया मुकेश शुक्ला, मनोज शुक्ला, संतोष चतुर्वेदी, ए एन मिश्र एक महिला व चार अन्य व्यक्ति आये और कब्जा करने की नीयत से गेट को तोडने की कोशिश किया जिसकी सूचना प्लाट के मालिक त्रिपाठी ने पुलिस को दी। मोहल्ले के लोगों के एकत्र होने और पुलिस के पहुँचने से पहले उपरोक्त लोग भाग गए। उन लोगों के विरुद्ध पुलिस ने थाना इन्दिरा नगर में एफ आईआर संख्या 0377 दिनांक 10-10-2020 धारा 147, 504, 506,507 और 427 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

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