उन्नाव: इस तरीक तक जनपद में लागू रहेगी धारा 144

आगामी त्यौहारों एवं कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप से आमजन के बचाव हेतु धारा-144 पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से 15 नवम्बर 2020 तक के लिये लागू कर दिया गया है, जिसका उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा।

उन्नाव: आगामी त्यौहारों एवं कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप से आमजन के बचाव हेतु धारा-144 पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से 15 नवम्बर 2020 तक के लिये लागू कर दिया गया है, जिसका उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा।

जिला मजिस्ट्रेट श्री रवीन्द्र कुमार ने बताया है कि इसके उल्लंघन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने इस अवधि में प्रतिबंधित क्रियाकलापों को कदापि नहीं करने की हिदायत दी हैं। साथ ही उन्हांेने यह भी कहा है कि जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो। उन्होंने सभी से इस आदेश का पालन किये जाने की अपेक्षा की है।

जिलाधिकारी ने इस धारा के अन्तर्गत प्रतिबंधित क्रियाकलापों के विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कोई भी व्यक्ति 5 या 5 से अधिक समूूह में एकत्रित नहीं होगें, न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई सभा करेगें। जनपद में कोविड-19 (कोरोना वायरस) का प्रकोप के दृष्टिगत इससे बचाव हेतु निरंतर मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टिेंन्सिग के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। संक्रमण के फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकार्ड किये गये भक्ति गीत बजाये जा सकते है, किन्तु समूह में इक्कठे होकर गायन की अनुमति नहीं होगी।

कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल को न तो क्षति पहुॅचायेगा और न ही इसकेे के लिये किसी को प्रेरित करेगा। धर्म विशेष की भावनाओं को उद्वेलित करने अथवा सम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने का कार्य नही करेगा। धार्मिक उन्माद पैदा करने वालो कैसेट न तो बजायेगा और न ही उसे प्रसारित करना, धार्मिक उन्माद से जुड़े पोस्टर चिपकाना इससे जुड़ी बाते दीवारों पर लिखना व लिखे जाने हेतु किसी को प्रेरित करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना और विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखे जाने की अनुमति नहीं होगी।

यह प्रतिबंध सिख समूदाय के व्यक्तियों को कृपाण धारने करने, वृद्ध बीमार अथवा अन्धे व्यक्तियों के लाठी का प्रयोग करने पर लागू नहीं होगा। अफवाह फैलाना व इसके लिये अन्य को प्रेरित करना, धार्मिक उन्माद पैदा करने संबंधित किसी भी प्रकार का एस0एम0एस0, एम0एम0 एस0 को भी प्रतिबंधित किया गया है। किसी प्रकार के पंचायत/महापंचायत बुलाना व भाग लेना भी इस धारा के अन्तर्गत प्रतिबंधित किये है।

Related Articles

Back to top button