11 जिलों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, क्लब बंद होने के आदेश के बाद हुआ संशोधन
THE UP KHABAR
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस फैलते प्रकोप को देखते हुए उत्तरप्रदेश के 11 जिलों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, क्लब, डिस्को, और जिम को 31 मार्च 2020 तक बंद करने के निर्देश दिए थे।
रविवार 15 मार्च को कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दिल्ली एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद, भारत–नेपाल सीमा के सभी जिलों में इन आदेश को सख्ती से लागू कराया जाए।
इन सभी परिसर के मालिकों, संचालकों, प्रबंधकों को तत्काल प्रभाव से आदेश को लागू करने के निर्देश दिए थे। ऐसा न करने पर आईपीसी की धारा 188 के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही गई थी।
लेकिन उसके बाद उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने संशोधित बयां जारी कर दिया, सरकार ने जो लिखित बयान जारी किया था उसमे सरकार ने बदलाव कर दिया अब मॉल्स बंद नहीं कराएं जाएंगे, राजधानी लखनऊ के सभी मॉल्स खुले रहेंगे।
वहीं नोएडा, गाजियाबाद,आगरा के भी मॉल्स खुले रहेंगे, अब मॉल्स को बंद नहीं कराया जाएगा लेकिन डिस्को, पब, क्लब, जिम बंद रहेंगे, और नेपाल की सीमा से सटे 7 जिलों में विशेष सावधानी बरती जा रही है।
आप को बता दें की यूपी में सिर्फ 4 मेट्रो शहरों में ये प्रतिबंध लगाया गया है जो की लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा है।
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