तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन करने के मामले में सपा नेता लालू यादव की जमानत मंजूर

प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (षष्ठम) की अदालत ने तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन करने के मामले में आरोपित लालू यादव की जमानत मंजूर कर ली।

वाराणसी। प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (षष्ठम) की अदालत ने तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन करने के मामले में आरोपित लालू यादव की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने आरोपित को 25-25 हजार की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व बृजपाल सिंह यादव के अनुसार शिवपुर थाना प्रभारी नागेश कुमार सिंह 21 सितंबर 2020 को क्षेत्र में गश्त पर थे। उसी दौरान सूचना मिली कि समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में सदर तहसील पर सैकड़ों की संख्या में लोग लोग जूलूस के रूप मे एकत्रित है। मौके पर पहुंचा तो देखा कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री मनोज राय, युवजन सभा महानगर अध्यक्ष सत्यप्रकाश सोनकर उर्फ सोनू, पूर्व पार्षद वरूण सिंह, आनन्द मोहन उर्फ गुड्डू, ब्लाक प्रमुख प्रवेश पटेल, लक्ष्मीकान्त मिश्रा उर्फ किशमिश गुरू, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल, आलोक गुप्ता, संजय यादव, प्रदीप जायसवाल, सौरभ यादव, विरेन्द्र यादव, अशरफ खां, ओपी सिंह रोटी ढाबा सहित सैकड़ो की संख्या में जुलूस निकालकर सरकार विरोधी नारा लगाया जा रहा हैं।

मौके पर उपस्थित लोगो को समझाया बुझाया गया कि आप लोगो द्वारा धरना, जूलूस करने के सम्बन्ध में कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। उनके न मानने पर 14 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ शिवपुर थाने में थानाप्रभारी द्वारा विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

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