लखनऊ : पीएम आवास योजना के लिए कर रहे हैं आवेदन तो ये ख़बर है ख़ास आपके लिए…

विकास प्राधिकरण ने जन सामान्य की सुविधा तथा कोविड-19 के प्रभाव के दृष्टिगत प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,512 फ्लैटों के लिए पंजीकरण की तिथि अब 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है।

लखनऊ। विकास प्राधिकरण (Development Authority ) ने जन सामान्य की सुविधा तथा कोविड-19 के प्रभाव के दृष्टिगत प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana) के 4,512 फ्लैटों के लिए पंजीकरण की तिथि अब 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है।

प्राधिकरण की पीएम आवास योजना के प्रभारी पंकज कुमार (नजूल अधिकारी) ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा इस योजना के अंतर्गत 2256 फ्लैट बसंतकुंज योजना में और 2256 फ्लैट शारदा नगर विस्तार में निर्मित किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि आवेदकों की सुविधा के लिए दोनों योजनाओं में आवेदन करने पर उसे एक बार ही शुल्क देना होगा।

आवेदकों की सुविधा के लिए एलडीए द्वारा पंजीकरण फार्म भरवाने के लिए 10 निःशुल्क सुविधा केन्द्र बनाए हैं। जो इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार सेक्टर-1 स्थित सामुदायिक केन्द्र, गोमती नगर प्राधिकरण भवन बारादरी लॉन, लाल बाग स्थित प्राधिकरण कार्यालय, स्मृति उपवन कानपुर रोड, जागर्स पार्क हरदोई रोड, डा राम मनोहर लोहिया सामुदायिक केन्द्र चौक, एमएमआईजी फ्लैट पारा योजना, जनेश्वर इन्क्लेव कुर्सी रोड तथा एलडीए स्टेडियम अलीगंज में स्थापित हैं।

नगद धनराशि जमा की जा सकेगी

इन केंद्रों पर प्राधिकरण कर्मी तथा बैंक कर्मी आवेदक को ऑन लाइन फार्म भराने में मदद करेंगे। पंजीकरण धनराशि जमा कराने के लिए वहां पर आवेदक को चालान कॉपी दी जाएगी। नेफ्ट,डिमांड ड्राफ्ट के अतिरिक्त चालान फार्म के माध्यम से भी आवेदक द्वारा बैंक में नगद धनराशि जमा की जा सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि शारदा नगर विस्तार में फ्लैटों का निर्माण 90 प्रतिशत तक पूरा किया जा चुका है। बसंतकुंज योजना में फ्लैटों का निर्माण भी तीव्र गति से किया जा रहा है।

तहसील से निर्मित प्रमाण पत्र मान्य होगा

इस योजना में आवेदक की अधिकतम आय तीन लाख रुपये वार्षिक निर्धारित है। आवेदक को लखनऊ नगर निगम सीमा का नागरिक होना चाहिए, जिसका तहसील से निर्मित प्रमाण पत्र मान्य होगा। इस योजना में डूडा में पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा चुके पात्रों के अलावा अन्य लोग भी आवेदन कर सकते हैं।

लॉटरी से पूर्व उनकी पात्रता की जांच डूडा द्वारा की जाएगी। पात्र व्यक्तियों के मध्य फ्लैटों की लॉटरी डाली जाएगी। योजना में 24.68 वर्ग मीटर से 24.75 वर्ग मीटर तक के कारपेट एरिया के फ्लैट बनाया जा रहा है। सफल आवेदक को छूट के बाद चार लाख एक हजार रूपया जमा करना होगा। लॉटरी के पश्चात् सफल समस्त आवेदकों को गुणवत्तापरक फ्लैट निर्धारित सीमा अवधि में उपलब्ध कराये जायेंगे। भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के अनुदान राशि की सहायता से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार (जिनके पास पक्का आवास नहीं है), इस योजना में पंजीकरण कराकर पक्का आवास प्राप्त कर सकते हैं।

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