हफ्तेभर में नहीं किया ये काम तो बंद हो सकती है आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड की यह खास सुविधा
अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. दरअसल, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों को 16 मार्च तक कम से कम एक बार ऑनलाइन या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन करना जरूरी है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपक 16 मार्च 2020 के बाद इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इसलिए 16 मार्च तक एक बार ऑनलाइन या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन जरूर कर लें. हालांकि ऐसा नहीं करने पर आपके कार्ड अन्य सेवाओं के लिए चालू रहेगा.
बता दें कि, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 15 जनवरी 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी. इसमें कार्ड जारी करने वाली कंपनियों और बैंकों को उन सभी क्रेडिट और डेबिट कार्डों के ऑनलाइन लेनदेन और संपर्क रहित भुगतान सेवाओं को बंद करने के लिए कहा गया था, जिनका ऑनलाइन लेनदेन के लिए कभी उपयोग नहीं किया गया.
गौरतलब है कि कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन की मदद से कार्ड होल्डर को ट्रांजैक्शन के लिए स्वाइप करने की जरूरत नहीं होती है. यानी प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) मशीन से कार्ड को सटाने पर पेमेंट हो जाता है. इससे एक ट्रांजैक्शन की लिमिट 2000 रुपये है. आप एक दिन में पांच कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों से कहा है कि कार्ड इश्यू/रीइश्यू करते वक्त देश में एटीएम और पीओएस टर्मिनल्स पर केवल डॉमेस्टिक कार्ड्स से ट्रांजेक्शंस को ही मंजूरी दें, यानी अब जो लोग विदेश में आते जाते नहीं है तो उनके बैंक कार्ड पर ओवरसीज फैसेलिटी नहीं मिलेगी.
हालांकि बैंक में आवेदन करने पर आपको ये सुविधाएं मिलना शुरु हो जाएंगी. बता दें कि अभी तक बैंक इन सभी सेवाओं को बिना डिमांड किए भी शुरू कर देते हैं. ग्राहक को विदेश में ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तथा कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस की सेवा चाहिए तो उसे ये सुविधाएं अपने कार्ड पर अलग से लेनी होंगी. यानी अगर आपको विदेश में या ऑनलाइन या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस की सुविधा चाहिए तो आपको यह सेवा अलग से लेनी होगी.
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