कौशांबी : गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों की 2.75 करोड़ की संपत्ति कुर्क, कई लोगों से धोखाधड़ी कर बनाई अकूत संपत्ति

कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने गैंगेस्टर वसीम अहमद व खुशी केसरवानी की चल-अचल संपत्ति की जब्त

यूपी के कौशांबी में गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने गैंगेस्टर वसीम अहमद व खुशी केसरवानी की चल अचल संपत्ति जब्त की है। दोनों ने धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये की संपत्ति बनाई थी।

अब इन संपत्तियों को जिला प्रशासन ने सीज व कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय के पाता में स्थित भूमि व संपत्तियों को सीज किया गया। मूरतगंज में भी स्थित गैंगस्टर वसीम का मकान भी सीज किया गया। इससे गैंगस्टर के आरोपियों में हड़कंप मचा है।

एसपी अभिनंदन ने बताया कि जिले में अभियान चलाकर गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। यूपी गैंगस्टर एक्ट के आरोपी वसीम अहमद व खुशी केसरवानी की लगभग दो करोड़ 75 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

दोनों ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर संपत्ति बनाई है। यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया है। इससे गैंगस्टर के आरोपियों के हौसले पस्त हो गए हैं। जिले के अन्य अन्य गैंगस्टर के आरोपियों के खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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