प्रयागराज : डॉ. कफील खान पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद HC ने दिया बड़ा आदेश

Dr. Kafeel Khan गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सिजन कांड में आरोपी डॉ. कफील को बड़ी राहत.

  • कफील के खिलाफ योगी सरकार की ओर से लगाया गया एनएसए ऐक्ट हाई कोर्ट ने रद्द किया
  • इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने डॉ. कफील को जेल से तत्काल रिहा करने का आदेश भी दिया है

प्रयागराज : डॉ. कफील खान पर NSA लगाना गैरकानूनी, तुरंत रिहा करें, इलाहाबाद HC का आदेश.

  • गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाने का आदेश दिया गया है.
  • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए हटाने का आदेश जारी करते हुए डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है.
  • बता दें कि डॉ. कफील पर एनएसए लगाने को चुनौती दी गई थी.
  • डॉ कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी.

दरअसल, डॉ कफील पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी.

  • डीएम अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉ. कफील पर NSA लगाया था.
  • पिछले कई महीनों से कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं.इस मुकदमे में 10 फरवरी के बाद डॉ. कफील की रिहाई की तैयारी चल रही थी। लेकिन उनके खिलाफ एनएसए के तहत मुकदमा लिखा गया था।

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