दिल्ली: प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामला, मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज…
दिल्ली: प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामला, मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज...
Contempt case against Prashant Bhushan : न्यायपालिका के खिलाफ ट्वीट करने का मामला, अदालत ने प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया था, जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता में फैसला, 3 सदस्यीय पीठ प्रशांत भूषण को सजा सुनाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को समय दिया था, कोर्ट ने माफी मांगने के लिए समय दिया था, प्रशांत ने माफी मांगने से इंकार कर दिया था.
Contempt case against Prashant Bhushan
- सुप्रीम कोर्ट आज अपनी अवमानना को लेकर वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सजा तय करेगा.
- मामला वर्तमान और पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में भूषण के विवादित ट्वीट का है.
- 14 अगस्त को कोर्ट ने इन ट्वीट पर प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया था.
- उन्हें बिना शर्त माफी मांगने के लिए समय दिया गया था.
- लेकिन उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया था.
- न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ भूषण के खिलाफ अपना फैसला सुनाएगी.
- अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत सजा के तौर पर
- भूषण को छह महीने तक की कैद या दो हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती हैं.
- भूषण द्वारा न्यायालय की तरफ से माफी मांगने के सुझाव को खारिज किए जाने के
- बाद वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने 25 अगस्त को शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था
- शीर्ष अदालत की ओर से ‘‘स्टेट्समैन जैसा संदेश’’ दिया जाना चाहिए और भूषण को शहीद न बनाएं.
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