उन्‍नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्‍या के मामले पर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला

नई दिल्‍ली. तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को उन्‍नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्‍या के मामले पर अपना फैसला सुना दिया। तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है. तीस हजारी कोर्ट ने माना कि रेप पीड़िता के पिता को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि उनकी मौत हो गई.

unnao rape victim father murder case
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  • पीड़िता के पिता के शरीर पर 18 जख्म थे.
  • तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में आरोपी कॉन्स्टेबल अमीर खान, आरोपी शरदवीर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, टिंकू सिंह और सोन को बरी कर दिया है.
  • आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत में दुष्कर्म पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल, 2018 को मौत हो गई थी.
  • पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर और अन्‍य आरोपियों को कोर्ट रूम में पेश किया गया था.
  • पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर समेत 10 के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं.
  • इससे पहले 29 फरवरी को तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी
  • तीस हजारी कोर्ट ने फैसले के लिए 4 मार्च की तिथि मुकर्रर की थी.

ये दोषी करार दिए गए :-

  • पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर
  • कामता प्रसाद (सब इंस्पेक्टर)
  • अशोक सिंह भदौरिया (SHO)
  • विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा
  • बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह
  • शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह
  • जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह

इनको कोर्ट ने किया बरी:-

  • शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह
  • राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह
  • अमीर खान, कॉन्स्टेबल
  • शरदवीर सिंह
  • इन सबको तीस हजारी कोर्ट ने गैंगरेप पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप में बरी कर दिया है.

इतने लोगों ने दी थी गवाही

  • दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या में प्राप्त जानकारी  के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी (Central Bureau of Investigation) ने केस को और मजबूत करने के लिए कुल 55 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए थे.
  • इन गवाहों में पीड़िता के चाचा, मां, बहन के साथ पिता के सहकर्मी भी शामिल हैं.

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