लखनऊ- गाड़ी चलाते वक्त गलती से भी न कर दें ये काम, नहीं तो भरना होगा 10 हजार का जुर्माना
while driving otherwise pay a fine of 10 thousand Lucknow:-लखनऊ- गाड़ी चलाते वक्त गलती से भी न कर दें ये काम, नहीं तो भरना होगा 10 हजार का जुर्माना…
while driving otherwise pay a fine of 10 thousand Lucknow:-
लखनऊ. यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहर बढ़ीहुई दरों का शासनादेश जारी किया है।
दोपहिया, चार पहिया गाड़ी चलाते समय फोन से बात करने पर पहली बार 1 हजार जुर्माना लगेगा।
वहीं दोबारा फोन पर बात करते पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार का चालान कटेगा।
गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने पर 10 हजार तक का जुर्माना लगेगा
- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दरों का शासनादेश जारी कर दिया गया है.
- जिसके तहत अब गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने पर 10 हजार तक का जुर्माना लगेगा.
यूपी सरकार ने 16 जून के कैबिनेट के फैसले का शासनादेश जारी
- यूपी सरकार ने 16 जून के कैबिनेट के फैसले का शासनादेश जारी कर दिया है.
- जानकारी के मुताबिक दोपहिया, चार पहिया गाड़ी चलाते समय बात करने पर पहली बार 1 हजार का जुर्माना.
- वहीं दोबारा फोन पर बात करते पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार का चालान कटेगा.
बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर ₹1000 का लगेगा जुर्माना
- वहीं अब से बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
- गाड़ी चलाते समय फोन करने पर लगेगा 10 हजार तक जुर्माना
- यूपी सरकार में 16 जून के कैबिनेट के फैसले का शासनादेश जारी किया
- दोपहिया, चार पहिया गाड़ी चलाते समय बात करने पर पहली बार 1 हजार जुर्माना
दोबारा फोन पर बात करते पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार का कटेगा चालान
बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर ₹1000 का लगेगा जुर्माना
उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दरों का शासनादेश जारी
यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहर बढ़ीहुई दरों का शासनादेश जारी किया है।
दोपहिया, चार पहिया गाड़ी चलाते समय फोन से बात करने पर पहली बार 1 हजार जुर्माना लगेगा।
वहीं दोबारा फोन पर बात करते पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार का चालान कटेगा।
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