अभी-अभी :- इलाहाबाद हाईकोर्ट का राम मंदिर के लिए भूमि पूजन मामले में बड़ा फैसला
land worship case for Ram temple : इलाहाबाद हाईकोर्ट – राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का रास्ता साफ…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को :-
प्रस्तावित भूमि पूजन के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज किया।हाई कोर्ट ने कहा कि हम राज्य सरकार और आयोजकों से उम्मीद करते है कि सामाजिक दूरी और सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा.
- राम मंदिर (Ram Mandir) निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दी गई.
- दिल्ली के साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पीआईएल भेजी है.
- पीआईएल में कहा गया कि भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक-2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है.
- भूमि पूजन में तीन सौ लोग इकट्ठा होंगे जो कि कोविड के नियमों के खिलाफ होगा.
- लेटर पिटीशन के जरिए भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी.
- कहा गया कि कार्यक्रम होने से कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा.
- याचिका में ये भी कहा गया कि यूपी सरकार केंद्र की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती है.
झारखंड के पवित्र स्थलों नदियों की मिट्टी भी पहुंचेगी अयोध्या
अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए झारखंड के सरना स्थलों समेत सभी प्रमुख तीर्थस्थलों की मिट्टी और नदियों के पवित्र जल के संग्रह का काम शुरू हो चुका है।
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