बहुचर्चित राजा मान सिंह एनकाउंटर केस- 35 साल बाद 11 दोषियों की सजा पर फैसला कल…

मथुरा. राजस्थान के बहुचर्चित राजा मान सिंह हत्याकांड का 35 साल बाद कल सजा पर फैसला आएगा। इस हत्याकांड में 14 आरोपितों में 11 को दोषी ठहराया गया है। वहीं तीन को बरी कर दिया गया है।

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बहुचर्चित राजा मान सिंह हत्याकांड के दोषियों की सजा पर बुधवार को फैसला आएगा। 35 साल पुराने इस मुकदमे की सुनवाई के लिए राजा मानसिंह की बेटी दीपा सिंह, उनके पति विजय सिंह आदि स्वजन मथुरा कोर्ट पहुंच गए थे।

21 फरवरी, 1985 को भरतपुर के राजा मान सिंह व दो अन्य की भरतपुर में हत्या हुई थी। दामाद विजय सिंह ने डीग (राजस्थान) थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

35 साल बाद 11 दोषियों की सजा पर फैसला कल

तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी व अन्य को नामजद किया गया था। पुलिस ने मुठभेड़ की रिपोर्ट दर्ज की। घटना की सीबीआइ जांच हुई।

केस का आरोप पत्र सीबीआइ ने जयपुर न्यायालय में दाखिल किया था। वर्ष 1990 से मथुरा कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही है। राजा मानसिंह व दो अन्य लोगों की 21 फरवरी, 1985 को पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो गई थी।

35 साल पुराने इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मथुरा न्यायालय की कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई की गई। मुकदमे में 14 पुलिसकर्मी ट्रायल पर हैं।

पुलिस मुठभेड़ में राजा मान सिंह व दो अन्य की मृत्यु हो गई

  • 20 फरवरी, 1985 को राजा मान सिंह ने सीएम के सभा मंच व हेलीकाप्टर को क्षतिग्रस्त कर दिया।
  • 21 फरवरी, 1985 को पुलिस मुठभेड़ में राजा मान सिंह व दो अन्य की मृत्यु हो गई।
  • 22 फरवरी, राजा मान सिंह के अंतिम संस्कार के वक्त आगजनी व तोडफ़ोड़ हुई।
  • इसमें भी पुलिस फायङ्क्षरग में तीन लोगों की मृत्यु हुई।

1700 से अधिक तारीखें अब तक मुकदमे में पड़ चुकी हैं।

  • 28 फरवरी 1985 को सीबीआइ जांच के लिए नोटीफिकेशन हो गया।
  • 17 जुलाई, 1985 को सीबीआइ ने जयपुर सीबीआइ कोर्ट में चार्जशीट पेश की।
  • 61 गवाह अब तक अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पेश किए गए,
  • जबकि 17 गवाह बचाव पक्ष ने अपनी ओर से अदालत में प्रस्तुत किए।
  • 1700 से अधिक तारीखें अब तक मुकदमे में पड़ चुकी हैं।

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