चित्रकूट में डेढ़ लाख के इनामी डकैत गौरी यादव गैंग के साथ STF की मुठभेड़, इनामी डकैत मारा गया
पुलिस ने उसे मार गिराया है भालचंद्र के शव पर बेरहमी से पीटे जाने के निशान थे साथ ही गोली भी नंगे बदन मारी गई थी।
चित्रकूट : 31 मार्च 2021 से इनामी चल रहे डकैत गौरी यादव गिरोह के सदस्य भालचंद्र यादव को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराने के मामले उसकी पत्नी ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा कोर्ट की शरण ली थी जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर पूर्व SP अंकित मित्तल और STF के पुलिस कर्मी समेत 15 लोगो के खिलाफ गंभीर धाराओं में बहिलपुरवा थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है । आपको बता दे कि अधिवक्ता राजेंद्र यादव ने बताया कि सतना जिले के नयागांव क्षेत्र के पड़वनियां गांव निवासी नथुनिया पत्नी भालचंद्र यादव ने अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश डीडी एक्ट) की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था प्रार्थनापत्र में बताया था कि नथुनिया का पति भालचंद्र 31 मार्च 2021 को अपने भाई लालचंद्र के साथ सतना न्यायालय में पेशी पर गया था।
शव पर बेरहमी से पीटे जाने के निशान
लौटते समय सतना जिले के कोठी कस्बा के पास एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो ने ओवरटेक कर दोनों को बाइक से गिरा दिया। इसके बाद एसटीएफ के जवान मारपीट कर भालचंद्र को गाड़ी में डालकर ले गए। भालचंद्र को एसटीएफ का एक जवान चित्रकूट की ओर ले गया और उसी दिन शाम को लगभग सात बजे सूचना मिली कि चित्रकूट के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल के निर्देश पर गौरी गैंग के साथ हुई मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ, जनपद चित्रकूट की स्वाट टीम, बहिलपुरवा व मारकुंडी थाने की पुलिस ने उसे मार गिराया है भालचंद्र के शव पर बेरहमी से पीटे जाने के निशान थे साथ ही गोली भी नंगे बदन मारी गई थी।
अन्य अधिकारियों से जांच कराने की मांग
क्योंकि उसकी शर्ट पर गोली लगने के निशान नहीं थे जिसपर अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने बहिलपुरवा थाना प्रभारी को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के लिए कहा था जिसपर अब बहिलपुरवा थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है । वहीं इस मामले में अधिवक्ता राजेंद्र यादव का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी 10 महीने बाद एफ आई आर दर्ज की गई है ऐसे में उन्हें सही विवेचना होने की उम्मीद नहीं है इसलिए वह प्रशासन से किसी अन्य अधिकारियों से जांच कराने की मांग की है।
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