Mathura: नाबालिक के अपहरण एवं बलात्कार के दोषी परवेज को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा
एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न देने पर 20 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मथुरा : अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश न्यायालय पॉक्सो एक्ट विद्वान नयायाधीश विपिन कुमार की अदालत में वृंदावन के एक मामले में बलात्कार अपहरण आदि के मामले में अभियुक्त परवेज को दोषी सिद्ध होने 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 12हजार अर्थदंड के भी आदेश दिए हैं। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना वृन्दावन मे पीड़िता की मां ने इस प्रकरण की रिपोर्ट 31मार्च 2019 कोवृंदावन कोतवाली में दर्ज कराई थी.
बहलाकर फुसलाकर अपने साथ हरिद्वार ले गया
पीड़िता की मां वृंदावन में प्रेम मंदिर के पास ढकेल लगा कर के लोगों को खाना खिलाती थी और यह परवेज कन्नौज का रहने वाला है काम करने वृंदावन में आया हुआ था और इस पीड़िता की मां के पास खाना खाने जाता था इसी दौरान एक दिन पीड़ित को जो अपने मां के पास आया जाया करती थी उसे रास्ते में ही बहलाकर अपने साथ हरिद्वार ले गया और वहां एक कमरा लिया और पीड़िता से दुष्कर्म किया बाद में जब पीड़िता ने अपने घरवालों को यह कहानी बताई तो पीड़िता की मां ने वृंदावन में रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की मांग की , इस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्त परवेज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था.
वृंदावन में पैदा हुआ काफी तनाव
दोषी परवेज एवं पीड़िता दूसरे धर्म की होने के कारण इस प्रकार को लेकर के वृंदावन में काफी तनाव पैदा हुआ थाइस प्रकरण में लंबी सुनवाई के बाद आज विद्वान न्यायाधीश विपिन कुमार ने अभियुक्त परवेज को 376 दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है और धारा 363 भा.दं.सं. के अपराध 05 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न देने पर 20 दिन का अतिरिक्त साधाराण कारावास भुगतना होगा। धारा-366 भा.दं.सं. के अपराध हेतु 05 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न देने पर 20 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
सभी धाराओं में अलग-अलग सजा
इसी प्रकार अभियुक्त परवेस को धारा-4 पॉक्सो एक्ट के अपराध हेतु 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
स्पेशल डीजीसी श्रीमती और अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया सभी धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई गई है और अर्थदंड भी अलग-अलग लगाए गए हैं अर्थदंड का भुगतान न करने पर उसकी एवज में दोषी को सभी धाराओं में अलग-अलग अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई गई है ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी अभियुक्त को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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