Mohammad Zubair: दिल्ली पुलिस ने लगाई नई धाराएं, पुलिस ने न्यायिक हिरासत की मांग

एक दिन की हिरासत में पूछताछ के बाद अदालत में पेश किए जाने पर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उसकी हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी।

Mohammad Zubair: 2018 के एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किए गए AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की शनिवार यानी 2 जुलाई को चार दिन की रिमांड पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे पटिलाया हाउस कोर्ट में पेश किया. जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी दिन निचली अदालत ने एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। एक दिन की हिरासत में पूछताछ के बाद अदालत में पेश किए जाने पर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उसकी हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी।

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग

चार दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पुलिस ने पेशी के दौरान मोहम्मद जुबैर पर साजिश रचने और सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया है पुलिस ने कहा हमने जुबैर के पास से हार्ड डिस्क बरामद किया है और हमनें जुबैर का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है. पुलिस ने कोर्ट से जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है. वहीं दूसरी ओर मोहम्मद जुबैर के वकील ने उसकी जमानत के लिए याचिका दायर की है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने बताया कि जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में तीन और धाराएं जोड़ दी गई हैं। मोहम्मद जुबैर के मामले में अतुल श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है।

जुबैर के खिलाफ एफआईआर में जोड़ी तीन नई धाराएं

दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में तीन नई धाराएं- आईपीसी की 201 (सबूत नष्ट करने- फोन को फॉर्मेट करने और ट्वीट डिलीट करने), 120-बी (आपराधिक साजिश) और एफसीआरए की 35 जोड़ दी हैं।

सबूतों को नष्ट किया गया- दिल्ली पुलिस

पुलिस ने एफआईआर में विदेशी अनुदान (नियमन) अधिनियम 2010 की धारा जोड़ते हुए आरोप लगाया है कि मोहम्मद जुबैर के मामले में साजिश रची गई और सबूतों को नष्ट किया गया। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी को विदेशों से डोनेशन मिला है।

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