यूपी: पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त पर कृषकों को मिलेगा सोलर पम्प
ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के उपरान्त कृषक को चालान के माध्यम से कृषक अंश की धनराशि एक सप्ताह के अन्दर किसी भी इंडियन बैंक की शाखा में जमा करनी होगी.
बलिया : राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजनान्तर्गत अनुदान पर सोलर पम्प पाने हेतु विभागीय बेबसाइट 02 जुलाई से लक्ष्य पूरा होने तक ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी। जिसमें 2एचपीडीसी सर्फेस का मूल्य रुपये-144526, 2एचपीएसी सर्फेस-144526, 2एचपीडीसी सबमर्सिबुल- 147131, 2एचपीएसी सबमर्सिबुल-147927, 3एचपीडीसी सबमर्सिबुल-194516 3एचपीएसी सबमर्सिबुल-193460, 5एचपीएसी सबमर्सिबुल- 273137, 7.5एचपीएसी सबमर्सिबुल- 372126 एवं10एचपीएसी सबमर्सिबुल-464304 का मूल्य निर्धारित किया गया है।
लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी
उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया है कि योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों को विभागीय बेवसाइट पर पंजीरण होना अनिवार्य है। कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 200 प्रतिशत तक पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त पर किया जायेगा । अनुदान पर सोलर पम्प की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय बेबसाट www.upagriculture.com पर “अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी। ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के उपरान्त कृषक को चालान के माध्यम से कृषक अंश की धनराशि एक सप्ताह के अन्दर किसी भी इंडियन बैंक की शाखा में जमा करनी होगी.
बोरिंग कृषक को स्वयं करानी होगी
अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा। 2एच०पी०हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एच0पी0 हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एच0पी0 हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग कृषक को स्वयं करानी होगी। 22 फिट तक की गईराई के लिए 2एच0पी0सर्फेस, 50 फिट तक की गहराई के लिए 2एच०पी०सबमर्सिबल,150 फिट तक की गहराई के लिए 3एचपी, 200 फीट तक की गहराई के लिए 5एच0पी0, 300 फीट की गहराई के लिए 7.5 एच0पी0 तथा 10 एच०पी० के सोलर पम्प उपयुक्त होगे।
निराश्रित महिला पेंशन, विधवा पेंशन के लिए आधार व मोबाइल नम्बर पोर्टल पर लिंक कराये
बलिया जनपद में पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर रही पुरानी जिन लाभार्थियों का एकीकृत पेंशन पोर्टल पर आधार एवं मोबाइल नम्बर का लिंक नहीं है उनका लिंक कराना अति आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आधार वेस्ट पेमेंन्ट किया जाना है। जिला प्रोबेशन अधिकारी मो0 मुमताज ने बताया है कि जिनकी पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर रही समस्त पुराने लाभार्थियों को सूचित किया जाता कि अपने जनदीकी जन सेवा केन्द्र पर सम्पर्क कर एकीकृत पेंशन पोर्टल https://sspy-up.gov.in पर अपना आधार एवं मोबाइल नम्बर अतिशीघ्र लिंक कराना सुनिश्चित करें।
जिसे रिजेक्ट कर दिया गया हो
जिन लाभार्थियों का आधार लिंक कराते समय डाटा लॉक/सस्पेक्टेड हो गया है या आधार प्रमाणीकरण करते समय बिना आधार नाम परिवर्तन किये ही रिक्वेस्ट भेज दिया गया हो और स्वीकृत हो गया हैया गलत नाम लिखकर रिक्वेस्ट भेज दिया गया हो, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया हो, उक्त संशोधनों को सही करने का ऑप्सन खुल गया है। ऐसे लाभार्थी / किसी प्रकार की असुविधा होने पर कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
रिपोर्ट- सैय्यद आसिफ़ हुसैन ज़ैदी बलिया
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