यूपी : गैंगेस्टर की 40 लाख की संपत्ति कुर्क, कार्रवाई से अपराधियों में मचा हड़कंप!

स्व सजीर खान निवासी तातोमुरैनी थाना चांदा गैंगेस्टर में निरुद्ध है। उसके विरुद्ध मु अ सं 27/22 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना चांदा में दर्ज है।

सुल्तानपुर : पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।पुलिस ने गैंगेस्टर में निरुद्ध एक अपराधी की 40 लाख कीमत की संपत्ति कुर्क कर मुनादी कराई है। पुलिसिया कार्रवाई के बाद अपराधियों में हड़कंप मचा है। बताते चलें कि डीआईजी/एस पी डॉ.विपिन कुमार मिश्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 28 मई को जिला मजिस्ट्रेट सुलतानपुर ने अपने आदेश संख्या-1296/22 कम्प्यूटरीकृत सं D202204680001296N में निर्देश दिया था कि सरकार बनाम पलालू उर्फ जावेद आलम उर्फ सोनू पुत्र स्व सजीर खान निवासी तातोमुरैनी थाना चांदा गैंगेस्टर में निरुद्ध है। उसके विरुद्ध मु अ सं 27/22 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना चांदा में दर्ज है।

इसे भी पढ़े-सुल्तानपुर : कालाबाज़ारी कर बैक डोर से बिक रही बियर

तो वहीं अभियुक्त पलालू उर्फ जावेद आलम उर्फ सोनू द्वारा अवैध तरीके से अपराध से अर्जित संपत्ति जिसका कुल मूल्य लगभग 40,00000 (चालिस लाख) रुपये (निर्माणाधीन मकान दो मंजिला) कुर्क कर सील किया जाय,जिस पर आज कार्रवाई करने के लिए टीम रवाना हुई। मौके पर उप जिला मजिस्ट्रेट लम्भुआ, क्षेत्राधिकारी लम्भुआ, प्रभारी निरीक्षक लम्भुआ, थानाध्यक्ष चांदा व चौकी इंचार्ज गारवपुर व पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में मुनादी कराकर सर्व साधारण को सूचित करते हुए कुर्क की कार्यवाही की गयी। साथ ही साथ उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में भूमि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा अलग से अतिक्रमण के विरुद्ध राजस्व संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाएगा व अन्य गोहत्या के अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्ट -सन्तोष पाण्डेय सुल्तानपुर

Related Articles

Back to top button