राशन कार्ड समर्पण या रिकवरी के संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं है- जिला पूर्ति अधिकारी.
खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है जहां जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडे ने बताया कि राशन कार्ड समर्पण अथवा रिकवरी के संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं है
खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है जहां जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडे ने बताया कि राशन कार्ड समर्पण अथवा रिकवरी के संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं है।
श्री पांडे से पूछा गया कि जनता में राशन कार्ड रिकवरी एवं सिलेंडर को लेकर तरह तरह के भ्रम पहले हुए ,तो श्री पांडे ने बताया कि राशन कार्डों की जांच एक नियमित प्रक्रिया है, जो हर हर वर्ष अपात्रों को हटाकर पात्रों को जोड़ने के संबंध में निर्देश प्राप्त हैं । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने के बाद इस संबंध में exclusion एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया निर्धारित हुई है।
श्री पांडे स्पष्ट करते हुए कहा कि पात्र गृहस्थी के अंतर्गत आयकर दाता ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख वार्षिक आय से अधिक शहरी क्षेत्र में 3 लाख वार्षिक आय से अधिक आमदनी करने वाले परिवार ऐसे परिवार और ऐसे परिवार जिनके घर में चार पहिया वाहन हो, हार्वेस्टर, हो ट्रैक्टर हो जिनके घरों में ऐ.सी A/C लगा हो या 5 केवीए का जनरेटर लगा हो, एक से अधिक शस्त्र लाइसें हो ऐसे परिवार पात्र गृहस्थी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मैं आते हैं ।
और उनके परिवार में पात्र गृहस्थी श्रेणी का कार्ड नहीं होना चाहिए।जिला पूर्ति अधिकारी श्री कृष्ण गोपाल पांडे ने अपनी बात पर जोर देते हुए बताया कि शासन से रिकवरी या समर्पण के संबंध में कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं है। जैसा के श्री पांडे ने बताया कि बलिया में कुल 5,85,236 कार्ड धारक हैं।जिसमें 101701लाख लाल कार्ड धारक है तू वही सफेद कार्ड धारक 4,83,544 के लगभग है।
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