Lakhimpur Kheri Case: मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका !
लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है।
Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दी है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को हर कार्यवाही में सुनवाई का अधिकार है। मौजूदा मामले में पीड़िता को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा है। पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं गई। कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है।
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ये है पूरा मामला
बता दें कि यह मामला पिछले साल 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के दौरान लखीमपुर खीरी जिले में हुई हिंसा का है. कुछ किसान केशव प्रसाद के उस दौरे का विरोध कर रहे थे जिस पर एक एसयूवी कार तेज गति से चढ़ा दी गई थी और किसानों को कुचल दिया गया। हिंसा के बाद गुस्साए किसानों ने एक ड्राइवर और दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट-पीट कर हत्या कर दी. आरोप है कि आशीष मिश्रा कार में थे और उन्होंने साजिश के तहत ऐसा किया।
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