हत्या के दोषियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड
कौशांबी ज़िले में एडीजे प्रथम शिवानंद सिंह की अदालत ने 2017 में हुए हत्या के एक मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कौशांबी ज़िले में एडीजे प्रथम शिवानंद सिंह की अदालत ने 2017 में हुए हत्या के एक मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने एक अन्य आरोपी को सबूत के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार 23 नवम्बर 2017 को करारी थाना क्षेत्र के रसूलपुर सोनी गांव में जमीन को लेकर एक विवाद हो गया था। इस विवाद में आरोपी राजू, गंगा प्रसाद परसन, बाबुल और टिर्रा ने मृतक बच्चा लाल को लाठी-डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया था। मामले की शिकायत मृतक के बेटे राहुल प्रजापति ने करारी थाने पुलिस से किया। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया गया।
इस मामले में अपर जिला जज प्रथम शिवानंद सिंह ने सुनवाई करते हुए बुधवार को फैसला सुनाया है। मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने न्यायालय के सामने कुल 9 गवाहों का परीक्षण करवाया।
सारे गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने बुधवार को अभियुक्त राजू, गंगा प्रसाद पासवान और बाबुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 -25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इससे साथ ही न्यायालय ने आरोपी टिर्रा को सबूतों के अभाव में बइज्जत बरी कर दिया है
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