पूरे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस दिन से होगा लागू, जानें इसके बारे में…

Consumer Protection Act implemented entire country 20 july नई दिल्ली. सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा. नए कानून में उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेगा.

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट -2019 20 जुलाई, 2020 से पूरे देश में लागू होगा. सरकार ने गुरुवार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा. नए कानून में ग्राहकों को पहली बार नए अधिकार मिलेंगे.

उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेगा. पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था. मोदी सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव किए हैं. इसे लागू हो जाने के बाद अगले 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं…

पीआईएल या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी. पहले के कानून में ऐसा नहीं था.

नए कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है.

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खाने-पीने की चीजों में मिलावट तो कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान.

कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन. दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे.

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