टेलीकॉम कंपनियों को सरकार का आदेश: 2 साल तक रखें कस्टमर की ‘कॉल रिकॉर्डिंग’

दूरसंचार विभाग (DoT) ने एकीकृत लाइसेंसिंग समझौते में संशोधन किया है और दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ अन्य सभी दूरसंचार लाइसेंसधारियों को एक बड़ा आदेश जारी किया है।

लखनऊ। दूरसंचार विभाग (DoT) ने एकीकृत लाइसेंसिंग समझौते में संशोधन किया है और दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ अन्य सभी दूरसंचार लाइसेंसधारियों को एक बड़ा आदेश जारी किया है। डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम कंपनियों को दो साल तक लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग अपने पास रखने का आदेश दिया है।

सूत्रों के मुताबिक कई सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध पर अतिरिक्त समय बढ़ाया गया है। वर्तमान में कॉल रिकॉर्ड डेटा 18 महीने के लिए सहेजा जाता है।

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दूरसंचार विभाग ने 21 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि सभी कॉल डिटेल रिकॉर्ड, एक्सचेंज विवरण रिकॉर्ड और नेटवर्क संचार आईपी रिकॉर्ड दो साल के लिए सहेजे जाने चाहिए।

सुरक्षा की दृष्टि से यह उचित है। अधिसूचना में कहा गया है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को दो साल की अवधि के लिए सामान्य आईपी विवरण रिकॉर्ड के अलावा “इंटरनेट टेलीफोनी” विवरण बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

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