लखनऊ: बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी के सरेंडर के चार घंटे बाद कोर्ट ने दी जमानत
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सांसद हरीश द्विवेदी ने गुरुवार को विशेष अदालत के सांसद/विधायक मुकेश कुमार सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सांसद हरीश द्विवेदी (Harish Dwivedi) ने गुरुवार को विशेष अदालत के सांसद/विधायक मुकेश कुमार सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज मामले में सांसद अभी भी अनुपस्थित थे। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। सरेंडर करने के करीब चार घंटे बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। दो दिन पहले भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा और पूर्व नगर पंचायत हरैया अध्यक्ष कुंवर ध्रुव नारायण सिंह को मामले में जमानत मिल गई थी।
क्या था पूरा मामला
23 अप्रैल 2014 को वादी, लोकसभा चुनाव निरीक्षण कक्ष के प्रभारी और तत्कालीन हरैया बीडीओ सत्यवान ने हरैया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उनके मुताबिक, भाजपा सांसद प्रत्याशी हरीश द्विवेदी (Harish Dwivedi) , भाजपा जिलाध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ध्रुव नारायण सिंह समेत करीब 100 अज्ञात लोग चुनाव अधिकारियों की अनुमति के बिना साई जगदीश धर्मशाला मुरादपुर हरैया में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे।
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धर्मशाला के बाहर 22 चौपहिया वाहन खड़े थे, जिनमें से अधिकांश पर भाजपा के स्टिकर लगे थे। बैठक में धारा 144 और आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। हरैया पुलिस ने धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया था।
हरैया थाने में दर्ज मामले में सांसद हरीश द्विवेदी (Harish Dwivedi) अभी भी अनुपस्थित थे। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया था। सांसद ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया. जिला जज के पास ऑनलाइन जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। इसे विशेष अदालत में सांसदों/विधायकों को भेजा गया था। सुनवाई के बाद, न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंह ने उन्हें 15,000 रुपये की जमानत और व्यक्तिगत जाति बांड दिया। इस मामले में कुंवर ध्रुव नारायण सिंह को 8 फरवरी 2017 को और तत्कालीन भाजपा जिलाध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा को 13 फरवरी 2017 को जमानत दी गई थी. बाद में दोनों कोर्ट से अनुपस्थित रहे। 14 दिसंबर, 2021 को दोनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और उन्हें जमानत मिल गई।
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