लखनऊ में आठ नवंबर तक लागू रहेगी धारा 144, किसानों के विरोध और त्योहारों को लेकर लगीं कई पाबंदियां
उत्तर प्रदेश में किसानों के विरोध प्रदर्शन, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और आने वाले त्योहारों को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने आठ नवंबर तक धारा 144 लागू कर दी है।
उत्तर प्रदेश में किसानों के विरोध प्रदर्शन, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और आने वाले त्योहारों को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने आठ नवंबर तक धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करवाया जाएगा और पांच से अधिक लोगों को बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा. पुलिस द्वारा लखनऊ प्रशासन ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए हैं।
सात अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। रामनवमी, दशहरा, बारा वफात, दीपावली, भाई दूज के मद्देनजर अगले एक महीने तक पुलिस-प्रशासन हाई अलर्ट पर रहेगा। धारा-144 लागू होने के चलते कहीं भी बगैर इजाजत भीड़ जुटाने पर पाबंदी रहेगी। प्रशासन ने कहा है त्योहारों में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसी ने भी साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारा-144 लागू किए जाने के चलते राजधानी लखनऊ में कोई भी धरना, प्रदर्शन या रैली नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही प्रशासन ने कहा है कि नगर निगम कर्मचारियों, सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों या पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता या मारपीट करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। त्
योहारों के दौरान ड्रोन कैमरों, जगह-जगह लगे बैरियर, सीसीटीवी और पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम से अराजक तत्वों पर निगरानी रखी जाएगी। पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, विधानसभा के आसपास एक किलोमीटर की रेंज में ट्रैक्टर, ट्राली, घोड़ागाड़ी समेत कई अन्य को ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर बाकी जगहों में रेस्टोरेंट्स, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम शासन के निर्देशानुसार 50 फीसदी की क्षमता के साथ खोले जाएंगे. स्वीमिंग पूल्स अभी बंद रहेंगे.
इसके अलावा, सरकारी दफ्तरों व विधानसभा भवनों के ऊपर व आसपास के एक किलोमीटर की दूरी में ड्रोन से शूटिंग करना प्रतिबंधित होगा. अन्य जगहों पर भी पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग और फोटोग्राफी नहीं की जा सकती है.
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