सुल्तानपुर : बारह वर्ष बाद मिला परिजनों को इंसाफ, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

सम्पत्ति व लड़की की एकतरफा चाहत में बारह वर्ष पूर्व हुई किशोर की हत्या बनी खास वजह

आज करौंदीकला थाना क्षेत्र के मेवपुर बरचौली गांव में वर्ष-2009 में सातवीं के छात्र की हत्या कर शव को फेंका गया था गन्ने के खेत में, तफ्तीश में हुआ था मास्टर-गेम का खुलासा सम्पत्ति व लड़की की एकतरफा चाहत में बारह वर्ष पूर्व हुई किशोर की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मास्टर-गेम खेलने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं |

सातवीं का छात्र था

बताते चले की पूरा मामला करौंदीकला थाना क्षेत्र के मेवपुर बरचौली गांव का है। जहां के रहने वाले अभियोगी ठाकुर प्रसाद सिंह का एकलौता पुत्र अंकित सिंह जो कि सातवीं का छात्र था। दिनांक 20 फरवरी 2009 को स्कूल गया था। परिजनों के मुताबिक दोपहर में अंकित घर पर खाना खाने आया और फिर स्कूल चला गया।

उसके बाद वह घर नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन कुछ पता ना चलने पर अगले दिन थाने में गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई। दूसरे दिन गांव के ही गन्ने के खेत में अंकित की लाश मिली। अंकित की हत्या गला घोंट कर की गई थी और सबूत मिटाने की नीयत से उसकी लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया था।

एकतरफा चाहत

तो वही मामले में तफ्तीश के दौरान गांव के ही आरोपी बिपिन उर्फ धर्मेंद्र सिंह का नाम सामने आया, विवेचना में मिले साक्ष्यो के मुताबिक अंकित अपने पिता का एकलौता पुत्र था और उसकी मात्र एक बहन थी, जिस पर आरोपी धर्मेंद्र सिंह गलत नजर रखता था। लड़की को पाने की एकतरफा चाहत एवं उसके एकलौते भाई को रास्ते से हटा कर उसके पिता की बेशुमार संपत्ति पर अपना कब्जा जमाने की मंशा से आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था।

आरोप पत्र भी दाखिल

मामले में मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी विपिन उर्फ धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई एवं तफ्तीश पूरी होने पर आरोप पत्र भी दाखिल हुआ। मामला 12 वर्ष तक जिला सत्र न्यायालय में चला। इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को पेश कर आरोपी को बेकसूर बताया।

वहीं अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता तारकेश्वर सिंह एवं अभियोगी के निजी अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने अभियोजन पक्ष के गवाहों व साक्ष्यों को पेश कर आरोपी विपिन उर्फ धर्मेंद्र को ही घटना का जिम्मेदार ठहराया। उसे दोषी ठहरा कर कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की।

रिपोर्टर : संतोष पांडेय

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