हरियाणा में एक साल के लिए बढ़ा गुटखा और पान मसाला पर बैन

हरियाणा सरकार ने 27 सितंबर को राज्य में गुटखा और पान मसाला की बिक्री और इसके निर्माण पर लगे बैन को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है

हरियाणा सरकार ने 27 सितंबर को राज्य में गुटखा और पान मसाला की बिक्री और इसके निर्माण पर लगे बैन को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। इसको लेकर राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि 7 सितंबर, 2021 से एक साल के लिए तंबाकू उत्पादों की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी गई है।

बता दें कि इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक, खाद्य निरीक्षकों और अन्य को यह आदेश जारी किया गया है। हरियाणा में 7 सितंबर 2020 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पान मसाला और गुटखा जैसे तंबाकू और निकोटीन उत्पादों की बिक्री पर रोग लगाई गई थी जो कि अब सितंबर 2022 तक रहेगी।

इस बैन के पीछे हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को कोरोना वायरस के फैलते मामलों के बीच सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से रोकना था। हालांकि हरियाणा के अलावा देश की राजधानी दिल्ली में भी पिछले साल तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया गया था।

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