प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: अगर नहीं मिली है योजना की एक भी किश्त तो करें ये काम
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सीमांत और लघु कृषकों को कुल छः हजार रुपये की धनराशि प्रत्येक चार महीनों के अंतराल पर दिए जाते हैं। इस प्रकार कृषकों को एक वर्ष के अंदर कुल तीन किश्तों का लाभ प्राप्त होता है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सीमांत और लघु कृषकों को कुल छः हजार रुपये की धनराशि प्रत्येक चार महीनों के अंतराल पर दिए जाते हैं। इस प्रकार कृषकों को एक वर्ष के अंदर कुल तीन किश्तों का लाभ प्राप्त होता है। अगर आपका भी आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत है और आपको योजना के अंतर्गत एक भी किश्तों का लाभ नहीं मिला है तो आप सीधे पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in के बेनिफिसीयरी स्टेटस के फॉर्मर्स कार्नर में जाएँ। यहाँ आप अपना आधार संख्या डालकर अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप योजना में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर या खाता संख्या से भी अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं।
पहली या कोई भी किश्त अगर जिले के अनुरोध पर राज्य स्तर से रोक दी गयी हो तो करें ये काम
योजना में अगर आपकी कोई भी किश्ते जिले के अनुरोध पर राज्य स्तर से रोक दी गयी हो तो आप स्टेटस का पेमेंट मोड चेक करें। अगर आपका पेमेंट मोड आधार है तो आधार को बैंक से भारत सरकार के आधार बेस्ड पेमेंट के लिए बनी वेबसाइट एनपीसीआई पर सीड करा लें। अगर पेमेंट मोड अकाउंट है तो आधार को बैंक खाते से लिंक करा लें साथ में यह भी ध्यान रखे कि योजना में किये गए आवेदन और आपके बैंक अभिलेख एवं पासबुक पर नाम आदि में कोई विसंगति ना हो। अगर कोई विसंगति होती है तो खाते का ईकेवाईसी अपडेट करा लें। योजना की सभी किश्तें प्राप्त होंगी।
अगर पीएम किसान पोर्टल पर आपका स्टेटस ना दिख रहा हो तो करें ये काम
अगर आपके आवेदन की स्थिति प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक पोर्टल पर दिख नहीं रही है तो बहुत संभावना है कि आपको तहसील स्तर से अपात्र कृषक की श्रेणी में डाला गया हो। ऐसी स्थिति में आप अपने विकास खंड पर स्थित राजकीय कृषि रक्षा इकाई अथवा कार्यालय उप कृषि निदेशक से अपने सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ संपर्क करें।
ये हैं सभी जरुरी अभिलेख जो आपको पात्रता सिद्ध करने के लिए जमा करने होंगे कृषि निदेशक कार्यालय में
तहसील स्तर से अपात्र कृषक घोषित किये जाने के बाद अनेकों कृषकों के योजना की सभी किश्तें रोक दी जाती हैं। ऐसी स्थिति में आप अपना बैंक पासबुक,आधार कार्ड भूमि की खतौनी, आवेदन की स्थिति की स्व प्रमाणित छायाप्रति, लेखपाल द्वारा सत्यापित पात्रता घोषणा पत्र तथा पात्रता सत्यापन सम्बन्धी एक लिखित प्रार्थना पत्र कार्यालय उप कृषि निदेशक को जमा करें। कृषि विभाग द्वारा आपके आवेदन में संशोधन करने के उपरान्त आपकी समस्त किश्तें आपके आधार लिंक एकल बैंक खातें में प्राप्त हो जाएंगी।
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