बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत, 15 जुलाई को अगली सुनवाई

प्रयागराज. बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह के आपराधिक इतिहास का पता लगाकर 15 जुलाई को कोर्ट को बताने का आदेश दिया है।

जानकारी के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूर्व सांसद की ओर से अपने आपराधिक इतिहास को लेकर दिये गये तथ्यों की सत्यता की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने धनंजय सिंह के आपराधिक इतिहास का पता लगाकर 15 जुलाई को कोर्ट को बताने का आदेश दिया है।

धनजय सिंह की जमानत अर्जी में दलील दी गई कि उसके खिलाफ कुल 38 आपराधिक केस दर्ज हैं, जिसमें से 24 में वह बरी हो चुका है। एक केस में डिस्चार्ज हुआ है। 4 केस में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। 3 केस वापस ले लिये गये हैं। अब केवल 5 आपराधिक मुकदमे ही उनके खिलाफ चल रहे हैं।

Related Articles

Back to top button