विश्व हिन्दू परिषद् का गौ-आश्रय केंद्रों पर बड़ा आरोप कहा कि गोवंश की तस्करी…

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गौ-प्रेम भले ही जगजाहिर हो, लेकिन प्रदेश में गोवंश की तस्करी पर पुलिस की नकेल ढीली है। ताजा मामला कौशांबी जिले के सरांय अकिल थाना इलाके का है, जहाँ रसूलपुर टप्पा गांव स्थित गौ-आश्रय केंद्र के पास से गोवंश से भरा एक ट्रक बरामद होने के बाद पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बरामद ट्रक और अन्य वाहनो के नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पशु तस्करों की तलाश में जुट गई।

गौ-आश्रय केंद्र रसूलपुर टप्पा के पास से गोवंश से भरा ट्रक मिलने के बाद पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोवंश से भरे इस ट्रक का पहिया जमीन में धंस गया था। जिसे ट्रैक्टर की मदद से तस्कर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबन्दी की।

जिसके बाद पशु तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर ट्रक में लदे 14 अदत गोवंश, एक ट्रैक्टर व पल्सर गाड़ी को बरामद कर लिया। वाहन नम्बर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर अब तस्करों की तलाश में जुट गई।

गोकुल राम, प्रधानपति

गौ-आश्रय केंद्र के पास से गोवंश से भरा ट्रक की खबर मिलने के बाद विहिप नेताओ ने पुलिस की कार्यवाही पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। सरांय अकिल थाने पहुंचे विश्वहिंदू परिषद के जिला संगठन मंत्री विनय कुमार ने साफ तौर पर गौ- आश्रय केंद्र से गोवंश की तस्करी कराए जाने का आरोप लगाया है।

विहिप नेता ने इस पूरे मामले पर शासन स्तर से जांच कराए जाने की मांग की है। साथ ही दोषी पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ कार्यवाही न होने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी है।

विनय कुमार, जिला संगठन मंत्री, विहिप

गौ-आश्रय केंद्र के पास से गोवंश से भरा ट्रक बरामद होने की खबर के बाद जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी पाठक ने गौ-आश्रय केंद्र का निरीक्षण किया। डॉक्टर बीपी पाठक ने बताया कि आश्रय केंद्र में गोवंश की काउंटिंग कराई गई है। ट्रक से बरामद किया गया गोवंश गौ-आश्रय केंद्र का नही है। इस सम्बंध में इलाकाई पुलिस और अधिकारियों से बात कर तस्करों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाई कराई जा रही है।

डॉ0 बीपी पाठक, सीवीओ कौशांबी

ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि योगी सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश 2020 के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दी, और इस नए कानून के तहत गोवध, गोकशी या तस्करी करने वालों को 6 साल की जगह 10 साल की जेल, और 3 लाख की जगह 5 लाख का जुर्माना का प्रावधान बनाया। इसके बावजूद भी प्रदेश मेंं गोवंश की तस्करी पर लगाम लगता नही दिख रहा है।

पूरे मामले पर समर बहादुर, एएसपी कौशांबी का बयान :- 

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