लखनऊ : कांवड़ यात्रा की इजाजत देने पर SC ने लिया स्वतः संज्ञान, UP सरकार से मांगा जवाब

कोरोना की तीसरी लहर की आहट को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस यात्रा को मंजूरी दी है।

कोरोना की तीसरी लहर की आहट को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस यात्रा को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की अनुमति दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर कांवड़ यात्रा को परमिशन दिए जाने को लेकर जवाब मांगा है।

उत्तर प्रदेश सरकार की कांवड़ यात्रा के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमने परेशान करने वाली खबर पढ़ी है कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगाई है।

बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए सख्ती बरतने की जरूरत बताई है। वहीं यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है। शीर्ष अदालत ने यूपी, उत्तराखंड और केंद्र सरकार से इस मामले पर शुक्रवार सुबह तक जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में इस अहम मुद्दे पर जल्दी सुनवाई होना जरूरी है।जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और यूपी को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 16 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर का खतरा जताए जाने के बावजूद 25 जुलाई से यात्रा की अनुमति दी है।

पी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है।।।साथ ही उन्होंने आदेश दिया है कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन हो। कोरोना संक्रमण को लेकर विशेषज्ञों के भविष्य के आकलनों को ध्यान में रखते ही कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता भी लागू की जा सकती है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि कोरोना का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा कितनी जरूरी है ये सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा।

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