दिल्ली : प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश
दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों सरकारों को निर्देश, जिन प्रवासियों को अपने घर जाना है उन्हें 15 दिन में घर पहुंचाए
सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि जिन प्रवासियों को अपने घर जाना है उन्हें पंद्रह दिनों में घर पहुंचा दिया जाये। आज फिर अपने उसी आदेश को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन प्रवासी मजदूरों को वापस जाना है उनके लिए राज्य और केंद्र सरकार दिशा-निर्देश बनाकर वापस घर पहुँचाने का प्रबंध करे.
सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और आज से 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए.
कोर्ट ने कहा कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें दी जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाए. उनका डेटा इकट्ठा किया जाए, जो गांव स्तर पर और ब्लाक स्तर पर हो.
इसके साथ ही उनकी स्किल की मैपिंग की जाए, जिससे रोजगार देने में मदद हो. अगर मजदूर वापस काम पर लौटना चाहते हैं तो राज्य सरकारें मदद करें.
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