यूपी में अब इन लोगों को नहीं मिलेगी शराब, जानें क्या है पूरा मामला…
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में नई आबकारी नीति (Excise Policy) जारी किये जाने के बाद एक बार फिर यूपी की योगी सरकार ने शराब (Liquor) बिक्री को लेकर सख्त निर्देश जारी किये हैं।
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में नई आबकारी नीति (Excise Policy) जारी किये जाने के बाद एक बार फिर यूपी की योगी सरकार ने शराब (Liquor) बिक्री को लेकर सख्त निर्देश जारी किये हैं। अब तय सीमा से अधिक शराब बिक्री पर कार्रवाई होगी। साथ ही पर्सनल बार लाइसेंस को लेकर भी नियमों में सख्ती की गई है। यह जानकारी प्रदेश के आबकारी विभाग के अपर सचिव संजय आर. भूसरेड्डी ने दी है।
21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं बेची जा सकेगी शराब
इसके अलावा यूपी में अब 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब (Liquor) नहीं बेची जा सकेगी। प्रदेश में अब शराब व बीयर की फुटकर बिक्री सीमा तय कर दी गई है। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन तय कर दी है।
तय सीमा से अधिक शराब मिलने पर दर्ज की जाएगी एफआईआर
आबकारी विभाग के अपर सचिव संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि तय सीमा से अधिक शराब (Liquor) मिलने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। मूल निवास के लिए ही पर्सनल बार लाइसेंस होगा। इसके लिए उसे पांच साल के ITR की प्रति देनी होगी। अब गेस्ट हाउस, फार्म हाउस के लिए लाइसेंस नहीं मिलेगा।
नए वित्तीय वर्ष वर्ष 2021-22 में लोगों को दिया जाएगा लाइसेंस
उन्होंने बताया कि पहली अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष वर्ष 2021-22 में लोगों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक शराब (Liquor) के क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। इस लाइसेंस के लिए विभिन्न प्रकार की शराब की मात्रा एवं इसकी शर्तें आबकारी नीति वर्ष 2021-22 में दी गई हैं।
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