हर कोई रास्ता रोक लेगा तो कैसे चलेगा – सुप्रीम कोर्ट

पिछले करीब 60  दिन से दिल्ली के शाहीन बाग में  नागरिकता संशोधन  कानून  को ले कर प्रोटेस्ट चल रहा है, महिलाएं , बच्चे  शाहीन बाघ की सड़को पर बैठ के विरोध  प्रदर्शन कर रहे है , जिसकी वजह से रोड जाम हो चुकी है और शाहीन बाघ के लोगो को काफी दिक्कत हो रही है।

सरकार  शाहीन बाग़ पर कोई प्रतिकिया नहीं दे रही है , लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना  फैसला  सुनाया है, कोर्ट ने कहा की प्रोटेस्ट करना उनका हक़ है लेकिन रोड जाम करने से कैसे काम  चलेगा।

कोर्ट ने वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े को लोगों को समझाने के लिए कहा है, कोर्ट ने कहा कि लोगों को समझाया जाए कि वे वै‍कल्पिक जगह पर जाकर प्रदर्शन करें, मामले की सुनवाई अगले हफ्ते फिर होगी।

हेगड़े के साथ एनजीओ की तरफ से पेश वकील साधना रामचन्द्रन भी जाएंगी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने 2 महीने से बंद सार्वजनिक रास्ते को खोलने का आदेश देने को कहा था, याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया कि सार्वजनिक रास्तों को रोकने संबंधी गाइड लाइन जारी की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को अपनी आवाज समाज तक पहुंचाने का अधिकार है, हम अधिकारों की रक्षा के विरोध के खिलाफ नहीं हैं, लोकतंत्र में अपनी आवाज पहुंचाएं, लेकिन यह समस्या दिल्ली के ट्रैफिक से जुड़ी हुई है।

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