जालौन, उरई, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अनिल कुमार यादव ने सुनाई सज़ा
जालौन, उरई, गैंगेस्टर व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अपराध में दोषी पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-3, जालौन, उरई के न्यायाधीश श्री अनिल कुमार यादव ने आज बुधवार को काल्पी के गढ़गुवा के दोषी शिवकुमार उर्फ भूरे को 05 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा व पांच हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई, हम आपको बता दें कि शिवकुमार उर्फ भूरे को गैंगेस्टर व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अपराध में दोषी पाया गया है, हालाकि अगर अर्थदंड न दिए जाने की सूरत में दो महीने की साधारण सजा भुगतनी होगी, अभियुक्त का सजायावी वारंट तैयार कर जिला कारागार उरई को प्रेषित किए जाने के आदेश निर्गत किए गए है ।
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