गैंगस्टर एक्ट की करवाई में पांच वर्ष का कारावास और पांच हज़ार रुपए का अर्थदंड
उरई – उरई कोतवाली छेत्र में हत्या वह हत्या के प्र्यार करने वाले युवक को पुलिस ने गैंगस्टर की करवाई की , गैंगस्टर कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया , सूत्रों के आधार पर न्यायाधीश ने अपराधी को दोषी करार करते हुए उसे पांच साल का कारावास और पांच हज़ार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई ।
14 वर्ष पूर्व उरई कोतवाली पुलिस ने मुन्ना आड़े उर्फ़ मुन्ना अली पुत्र नेहा अली निवासी तकिया दरी आज़ाद , भान कोतवाली इटावा हाल निवासी ग्राम साहव कोतवालों जालौन के विरुद्ध गैंगस्टर की करवाई की थी। उसके खिलाफ हत्या और हत्या करने के प्रयास के अलावा और भी कई मामले दर्ज थे , जिसको ले कर कोतवाली पुलिस ने उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, और एक ही साल के भीतर न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया था।
मामला अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार यादव की अदालत में चल रहा था , मंगलवार को जज ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलालो को सुनने के बाद , पांच साल का कारावास और पांच हज़ार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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