आज सुप्रीम कोर्ट में होगी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर परीक्षाओं की सुनवाई, UGC ने दिया ये सुझाव
सुप्रीम कोर्ट आज कोविड-19 महामारी के दौरान विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षायें आयोजित करने के यूजीसी के 6 जुलाई के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिया था कि वे 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षायें आयोजित कर लें।
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 6 जुलाई 2020 को जारी किए गए उन दिशा-निर्देशों के खिलाफ दायर की गयी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. जिसमें देश के सभी विश्वविद्यालयों को यूजी और पीजी की लास्ट ईयर / लास्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं हर-हाल में 30 सितम्बर 2020 तक करवाने का निर्देश दिया गया था. जबकि दिल्ली और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने यूजीसी के इन निर्देशों का पालन करने में असमर्थता जताते हुए इन परीक्षाओं को ही रद्द कर दिया है.
इससे पहले 10 अगस्त को सुनवाई के दौरान यूजीसी ने दिल्ली और महाराष्ट्र में राज्य के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द करने के निर्णय पर सवाल उठाए थे. कोर्ट में यूजीसी का कहना था कि उनका यह फैसला यूजीसी के नियमों के खिलाफ है.
यूजीसी ने कोर्ट में यह भी कहा कि राज्यों को यूजीसी के तहत आयोजित होने वाली परीक्षाओं को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जब यह जानना चाहा कि क्या राज्य आपदा प्रबंधन कानून के तहत यूजीसी के नोटिफिकेशन और दिशा-निर्देश को रद्द किया जा सकता है ? कोर्ट के पूछे गए इस सवाल का जबाब देने के लिए यूजीसी की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समय मांग लिया.
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